कंफ्यूज न हों, डीएम ने साफ किया, जौनपुर में इस तरह रहेगी छूट

0


जाने अनजाने दिशा निर्देशों का पालन करने में हुई चूक तो सज़ा का भी है प्रावधान

जौनपुर। लॉकडाउन के तीसरे चरण में मिलने वाली छूट को लेकर काफी लोग असमंजस में हैं।  क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा इसकी सटीक जानकारी का इंतज़ार भी कर रहे हैं। 
दरअसल रेड, ऑरेंज और  ग्रीन जोन के अनुसार सोमवार से कुछ छूट मिलने जा रही है। जहां एक तरफ शर्तों के साथ शराब बिक्री की इजाज़त है तो वहीं गुटखा, पान, तम्बाखू पर पाबंदी रहेगी। शहरी इलाकों में पहले की तरह सिर्फ ज़रूरी दुकानें ही खुलेंगी। जबकि ग्रामीण इलाकों में मॉल को छोड़कर सोशल डिस्टेंसिन्ग का पालन कराते हुए सभी दुकानें खुलेंगी। दिशा निर्देशों का पालन न करने पर सख़्त सज़ा का भी प्रावधान रहेगा।

ऑरेंज जोन वाले जौनपुर में मिलने वाली छूट

जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने साफ किया है कि जौनपुर में लॉकडाउन-3 के दौरान छूट इस तरह रहेगी।

-- सभी को घर से बाहर निकलने एवं सार्वजनिक स्थलों पर फेस कवर/मास्क का लगाना अनिवार्य होगा। 

-शादी संबंधी आयोजनों में सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति के बिना 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।

- अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियों में 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। 

-गुटका, तंबाकू आदि पर सख्त प्रतिबंध रहेगा तथा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय होगा। 

-ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों एवं निर्माण की गतिविधियों की अनुमति होगी। 

-ग्रामीण क्षेत्र में मॉल को छोड़कर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करते हुए (दो गज की दूरी) समस्त दुकानों के खुलने की अनुमति रहेगी। 

-शहरी क्षेत्रों में अर्थात नगर निकायों  की सीमा के अंदर समस्त मॉल, मार्केट कांप्लेक्स एवं मार्केट बंद रहेंगे। 

-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से संबंधित दुकाने पूर्व की भांति खुली रहेगी। 

-शहरी क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करते हुए समस्त एकल दुकानें  (एक स्थान पर एक ही दुकान), कॉलोनी के अंदर की दुकानें, आवासीय परिसर की दुकानें खोलने की अनुमति रहेगी। 

-हॉटस्पॉट और कंटोनमेंट जोन में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार द्वारा जारी एसओपी में उल्लिखित निगरानी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। 

-समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम व अन्य सामूहिक गतिविधियां बंद रहेगी।

-समस्त धार्मिक/पूजा स्थल, जनसामान्य हेतु बंद रहेंगे, धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेगें। 

-समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर, मनोरंजन पार्क, बार एवं सभागार, थिएटर आदि स्थान जनसामान्य के लिए बंद रहेंगे। 

-गैर आवश्यक गतिविधियों हेतु जन सामान्य का आवागमन शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक बंद रहेगा। 

-पूर्व में अनुमति की गई औद्योगिक गतिविधियां एवं आवश्यक सेवाओं से संबंधित गतिविधियां निर्धारित एसओपी का पालन करते हुए जारी रहेगी। 

-शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को प्रातः 10:00 बजे से सायं  7:00 बजे तक खोलने की अनुमति सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करने की शर्त पर रहेगी। 

-जनपद में केवल ऐसे व्यक्तिगत चार पहिया वाहनों के परिचालन की अनुमति होगी जिन्हें पास जारी किया गया हो, इसमें ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो यात्री की अनुमति होगी।


-कार्यालयों में कार्यस्थल पर फेस कवर /मास्क लगाना अनिवार्य होगा।कार्यालय परिसर में प्रवेश /निकासी पर हैंडवाश तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा परिसर का निरंतर सेनिटाइजेशन किया जाए। 

-65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे, सिवाय अपरिहार्य परिस्थितियों के।

-शहरी क्षेत्रों में निर्माण संबंधी गतिविधियां पूर्व में दी गई अनुमति के अनुसार चलती रहेगी।

सजा का भी रहेगा प्रावधान

- लाकडाउन में छूट दी गई है तो सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। जारी दिशा--निर्देशों के उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 और भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 में दिये गये प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।




Post a Comment

0Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
Post a Comment (0)




आप देख रहे है - RAAJDHANI TV
Accept !