लॉकडाउन-4 में शर्तों के साथ इन दुकानों को खोलने की मिली इजाज़त, जानें नया आदेश

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जौनपुर। लॉकडाउन 4 में जौनपुर की कई दुकानों को खोले जाने की इजाज़त मिली है। सबका अलग-अलग दिन तय किया गया है। हालांकि इसमें कपड़े, जूते-चप्पल, कॉस्मेटिक आदि की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने रविवार को आदेश जारी किया है कि 18 मई से 31 मई तक दूध, फल, सब्जी की दुकान प्रातः 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुलेंगी। खाद्यान्न और किराना की दुकान साप्ताहिक बंदी को छोड़कर प्रातः 8:00 बजे से 2:00 बजे तक खुलेंगी। किताब की दुकानें सोमवार, बुधवार और शनिवार को प्रात 8:00 बजे से 12:00 बजे तक खुलेंगी। खाद, बीज, पशु चारे की दुकान प्रातः 8:00 बजे से 2:00 बजे तक। बिजली के सामान, मरम्मत व पंखे की दुकानें मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को 8:00 बजे से 2:00 बजे तक खुलेंगे। पेट्रोल पंप और 
दवा की दुकानें रोज़ाना खोली जा सकती हैं।
अस्पतालों को जिन्हें शासन द्वारा गठित कमेटी द्वारा उपयुक्त पाया गया है और उन्हें अनुमति दी गई है, उसे भी  इमरजेंसी सेवाओं के लिए खोलें। ग्रामीण क्षेत्र में बालू, गिट्टी और मौरंग, ट्रैक्टर मरम्मत, थ्रेशिंग मरम्मत, बखारी की दुकान प्रतिदिन प्रातः 8:00 बजे से 2:00 बजे तक खोली जा सकती हैं। शराब की दुकान शासनादेश के अनुसार  प्रातः 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुलेंगी। ट्यूबवेल मरम्मत के सामान, हैंडपंप मरम्मत की सामान बेचने वाली ग्रामीण क्षेत्र की दुकान भी  8:00 बजे से अपरान्ह 2:00 बजे तक खुली रहेंगी। मोबाइल रिचार्ज की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रातः 8:00 बजे से 2:00 बजे तक खुलेंगी।

थानाध्यक्ष कराएंगे आदेश का पालन

डीएम ने अदेश दिया है कि थानाध्यक्ष  इस आदेश का सख्ती से पालन अपने-अपने क्षेत्रों में कराएंगे। किसी भी हालत में लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो। दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। जिस दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो उसे थानाध्यक्ष सीज करा दें।

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